सरपंच ने शासकीय धन राशि का दुरुपयोग कर लापरवाह ठेकेदार से करवाया घटिया निर्माण, जीप सीईओ ने कार्यवाही कर सरपंच को हटाया पद से
13 Nov 2024
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नीमच। जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर द्वारा मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत सरोदा के सरपंच कालूराम धाकड़ को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है, कि सरपंच धाकड़ द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए काम ऐसे ठेकेदार को सौंपे, जिनके द्वारा निर्माण काम में उपयंत्री के निर्देशों की अनदेखी की गई और घटियां निर्माण सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य किया गया। सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर शासकीय धन राशि का दुरूपयोग किया गया।
इस पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा जनपद सीईओ के प्रतिवेदन पर सरोदा के सरपंच कालूराम धाकड़ को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया हैं।